अब भ्र्ष्टाचार को लेकर किसी भी क्षण नप सकती है इस मंत्री पूर्व मंत्री की गर्दन, हाइकोर्ट ने नही दी राहत

                     चंडीगढ़/ मेट्रो न्यूज़ नेटवर्क

पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजियां को हाई कोर्ट से आज कोई राहत नहींं मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्‍टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग को लेकर दाखिल गई  उनकी याचिका पर उन्हें राहत नहीं दी है। अब इस मामले में गिलजियां गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई है।

हाई कोर्ट ने कहा यह कोई अर्जेंंट मामला नहीं है, इस पर रेगुलर बेंच ही सुनवाई कर सकती है। अगर याची को कोई राहत चाहिए तो वह अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर सकता है। गौर हो कि इस वक्त हाइकोर्ट में ग्रीष्मावकाश है सिर्फ विशेष बैंच अर्जेंट मामलों पर ही अधिकतर सुनवाई कर रखक हक़ी।

संगत सिंह गिलजियां पर पेड़ों की कटाई के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस संबंध में पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत और गिलजियां सहित अन्‍य लोगों के खिलाफ विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है।

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