Chandigarh/मजीठिया की अंतरिम जमानत 24 जनवरी तक बढ़ी

चंडीगढ़/मैट्रो सेवा

नशा तस्करी मामले में फंसे अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मजीठिया की अंतरिम जमानत 24 जनवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश अनुसार वह पंजाब पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो चुके हैं।

कल भी वे स्टेट क्राइम ब्रांच में मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के सामने पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के आधार और पैन कार्ड की कॉपी एसआईटी के पास जमा करवाए थे। इसके साथ ही विदेश जाने संबंधी रिकॉर्ड भी एसआईटी को सौंपा था।

करीब एक घंटे उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद वह वहां से निकल गए। इस दौरान उनके वकील क्राइम ब्रांच सेल के बाहर ही रहे। कल एसआईटी के सामने पेश होने के लिए बिक्रम सिंह मजीठिया नेता वाले लुक में नहीं थे। वह जींस पैंट, जैकेट और चेहरे पर मास्क लगाकर सीधे फेज-4 स्टेट क्राइम ब्रांच में करीब पौने 12 बजे पहुंचे थे। इसके बाद उनसे करीब एक घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान उनसे दस सवाल पूछे गए।

सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने बिक्रम सिंह मजीठिया से सवाल किया कि साल 2004 के बाद उनके परिवार ने कितनी संपत्ति बेची है। उनका पुराना पासपोर्ट मांगा गया और उनकी शादी के समय हुए अलग-अलग कार्यक्रमों की जगह, विवाह की फोटो वाली एलबम और वीडियो मांगा गया। एसआईटी ने मजीठिया से टैक्स की जानकारी भी मांगी है। वहीं मजीठिया ने पिछली पेशी के दौरान मांगे गए दस्तावेज भी पेश किए। इसके अलावा उक्त सवालों संबंधी अन्य जानकारी को मिलाकर कुल दस सवाल पूछे गए।

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