Jalandhar/डिप्टी कमिशनर पुलिस ने अलग -अलग पाबंदियों के आदेश किए जारी

                 जालंधर/मेट्रो ब्यूरो   

                                डिप्टी कमिशनर पुलिस (इनवैटीगेशन) जालंधर जसकिरनजीत सिंह तेजा ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा में  पड़ते वाहन खडे करने वाले स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बने स्थानों आदि के मालिक /प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाएगें। इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी.कैमरे इस तरीके के साथ लगाए जाए कि जो वाहन पार्किंग के अंदर /बाहर आता -जाता है उस वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी.कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी.तैयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सक्योरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिशनर जालंधर में जमा करवाई जाए और वाहन पार्क करने वाले वाहन मकान मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना हो तो रजिस्टर में उसका इंदराज वाहन मालिक का नाम,मोबायल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएँ। आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना हो तो उसका इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक के पास से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लायसैंस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाये।

                                                डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिशनरेट पुलिस जालंधर की सीमा में किसी किस्म का हथियार जैसे कि बेसबॉल, तेज़ हथियार, नोकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

                                                इसी तरह एक अन्य आदेश के द्वारा डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर ने कमिशनरेट पुलिस की सीमा में किसी किस्म का जुलूस निकालने, किसी समागम /जुलूस में हथियार ले कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों की सभा और नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी है।

                                                डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक अन्य आदेश के द्वारा कमिशनरेट पुलिस की सीमा में आते सभी मैरिज पैलसों /होटलों के दावत हाल में, विवाह -शादियों के प्रोगरामों में और अन्य सामाजिक प्रोगरामों में पब्लिक की तरफ से हथियार ले कर जाने पर पाबंदी लगा दी है और मैरिज पैलसों और दावत हाल के मालिकों को हिदायत की है कि वह मैरिज पैलसों /दावत हाल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के ज़िम्मेदार होंगे।

                                                इसके इलावा यह भी आदेश किये गए है कि पुलिस कमिशनरेट की सीमा में आते गाँवों के ठीक सेहत वाले सभी बालिग़ पुरुष अमन -कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए हर रोज़ शाम 8बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त, ठीकरी पहरा /चौकीदारी की ड्यूटी निभाएगें। हुक्म में आगे कहा गया है कि गाँवों की पंचायतें अपने कार्य क्षेत्र अंदर उक्त ड्यूटी करवाएँगी और ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों के बारे में सम्बन्धित मुख्य थाना अधिकारी को सूचित करेंगी।

                                                डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर की तरफ से जारी एक अन्य आदेश अनुसार कोई भी दुकानदार /दर्ज़ी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल् /पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सी सिलाई वर्दी बिना खरीददार की ठीक शिनाख़्त किये बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की स्व तसदीकशुद्हा फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैक, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा और उक्त रजिस्टर को दो महीनें में एक बार सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को मुहैया करवाएगा।

                                                डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक अन्य आदेश में कहा है कि मकान मालिक घरों में किरयेदार और पी.जी. मालिक, पी.जी.औऱ इस के इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी /सूचना दिए बिना नहीं रखेंगे।

                                                डिप्टी कमिशनर पुलिस ने एक आदेश द्वारा पुलिस कमिशनरेट के इलाके में सभी पटाख़ों के निर्माता /डीलरों को हुक्म जारी किया है कि पटाखो के पैकटें पर आवाज़ का लेबल (डैसीबल में) प्रिंट होना जरूरी है।

                                                डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर की तरफ से जारी एक अन्य आदेश  अनुसार कोई भी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक /प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी शिनाख़्त किए बिना नहीं ठहराएगे। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति /यात्री का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति /यात्री की तरफ से स्व -तसदीकशुद्हा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति /यात्री का मोबायल नंबर तस्दीक करेंगे और ठहरने वाले व्यक्ति /यात्री का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित जानकारी तैयार करके रोज़ सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य अधिकारी थाना को भेजेंगे और ठहरे व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को हर सोमवार को सबंधित मुख्य थाना अधिकारी से तस्दीक करवाएगें और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को देगें।

                                                इस के इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर कमिशनर पुलिस, जालंधर को दी जायेगी। इस के इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशनस्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी. सी. टी. भी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई शक्की व्यक्ति होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता /आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे /आए व्यक्ति /यात्री को किसी अन्य राज्य / जिले की पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है तो होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय का मालिक /प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना सम्बन्धित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने के ज़िम्मेदार होंगे।

                                                उपरोक्त यह सभी आदेश 06.03.2022 तक लागू रहेंगे।

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