सिद्धू पर कोई रहम नही, सुप्रीमकोर्ट ने सरेंडर के लिए नही मोहलत

                 नई दिल्ली / मेट्रो नेटवर्क

सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई रहम नही दिखाया । गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 34 साल पुराने एक रोडरेज केस में एक साल की सजा सश्रम कैद बीते कल दी थी, वही जब सिद्धू की ओर से सरेंडर करने के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कुछ दिनों का समय मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है|

इसका अर्थ यह है कि सिद्धू को अब कोई समय नहीं मिलेगा और उन्हें सरेंडर करना होगा| सिद्धू बैसे भी कह चुके हैं कि वह कानून का आदर करते हुए सरेंडर करेंगे। मतलब सिद्धू अब कभी भी सरेंडर कर सकते हिअ।

गौर हो कि  रोड रेज का यह मामला साल 1988 का है| इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी| जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी| पिछली कई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से सिद्धू को राहत मिलती रही| लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर गाज गिरा दी|

सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी गुहार…, नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई थी कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका को अब खारिज कर दिया जाये| गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा था कि मेरा सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले (Road Rage Case) में पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध है| सिद्धू का कहना था इस मामले में अब यह पुनर्विचार याचिका विचारणीय नहीं है|

यह है पूरा मामला …. दिसंबर 1988 में पटियाला में सिद्धू की सड़क पर एक बुजुर्ग से झड़प हो गई थी| बताया जाता है कि इस झड़प में मारपीट हुई और जिसके बाद उस बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई|  इस मामले में फिर पटियाला पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था और उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दोय था।

मामला तब हाई कोर्ट पहुंचा तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा था| साथ ही सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले का चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी को कर दिया था लेकिन बाद में पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सिद्धू की मुश्किलें फिर बढ़ा दीं और अब नतीजा यह रहा कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुना दी|

क्या है रोडरेज  दरअसल, सड़क पर आए दिन घटने वाली रोष घटनाओं को रोड रेज़ कहते है। लोग सड़क पर जब लड़ाई-झगड़े पर उतर आते हैं, मार-पीट करने लगते हैं| तब इसे रोड रेज़ कहते हैं।

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