SC ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दायर याचिका खारिज की

नई दिल्ली/मेट्रो ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें “हिंदू धर्म की सुरक्षा” के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीमकोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति, दौधराज सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो अपने मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ऐसी याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

बेंच ने कहा, “अगर ऐसी प्रार्थना सुनी जाती है, तो कोई कहेगा कि भारत में इस्लाम की रक्षा करो और कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।”

जब याचिकाकर्ता ने शैक्षिक पाठ्यक्रम का हवाला दिया तो पीठ ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है।

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