Chandigarh/एनडीपीएस मामले में तीन को 10-10 साल की कैद, 1-1 लाख रुपये जुर्माना

           चण्डीगढ़/ मेट्रो हरियाणा ब्यूरो

हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए जहां नशा माफियाओं पर निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं ऐसे तस्करों को सलाखों में भेजने के लिए संबंधित अदालतों के समक्ष मजबूत पैरवी व सबूत पेश करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों को सख्त सजा भी दिलवाई जा रही है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद की अदालत ने आज एनडीपीएस मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन तीनों आरोपियों को पुलिस टीम ने 7 जुलाई, 2018 को गांव सानियाना, फतेहाबाद में उकलाना रोड़ से चैंकिग के दौरान नाके पर एक कैंटर में 240 किलोग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया था।
पुलिस द्वारा सुनवाई के दौरान सभी पहलुओं व साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखा गया, जिसकी नियमित सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों सुंदर, रमेश कुमार और धर्मपाल को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इसी प्रकार, एक अन्य कार्रवाई में, पुलिस ने फतेहाबाद जिले से हैप्पी सिंह नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 115 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी से हेरोइन बेचकर कमाए 13000 रुपये भी बरामद किए। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

You May Also Like