सुप्रीम कोर्ट ने विधायक सिमरजीत बैंस की गिरफ्तारी पर एक हफ्ते की रोक लगाई

पंजाब सरकार से मांगा जवाब

चंडीगढ़/मैट्रो नेटवर्क

सुप्रीम कोर्ट ने लोक इंसाफ पार्टी के नेता और पंजाब के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को दुष्कर्म के कथित मामले में एक हफ्ते तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को विधायक बैंस की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बैंस ने लुधियाना की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिसने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि वह दुष्कर्म के एक मामले में पेश नहीं हुए थे। एक फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बैंस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि बैंस के खिलाफ लगाए गए दुष्कर्म के आरोप निराधार हैं और इसके खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। पीठ ने कहा कि बैंस विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। उन्हें चुनाव लडऩे दीजिए और फिर गिरफ्तार कीजिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया है। बता दें कि बैंस तीन बार विधायक रह चुके हैं।

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