चंडीगढ़/मैट्रो नेटवर्क
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बार उम्मीदवारों को कई नए नियमों का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार, रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से जारी हिदायतों में संशोधन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल करते समय साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच से घटा कर दो कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय जाने के लिए पहले से तीन गाडिय़ों की संख्या को घटा कर दो कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र सीईओ/डीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे उम्मीदवार ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट एफिडेविट जो कि नोटरी द्वारा तस्दीकशुदा एफिडेविट के साथ नत्थी करके जमा करवा सकते हैं। डा. राजू ने बताया कि रिटर्निंग अफसर नामांकन पत्र जमा करवाने वाले उम्मीदवारों को बुलाकर भी नामांकन पत्र हासिल कर सकते हैं जिससे एक समय पर ही भीड़ जमा न हो सके। उम्मीदवार जमानत राशि ऑनलाइन विधि द्वारा जमा करवा सकता है। इसके अलावा खजाने में जमानत राशि जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। पंजाब में नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को केवल छह दिन मिलेंगे। नामाकंन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होकर एक फरवरी तक जारी रहेगी। लेकिन इस दौरान 26 और 30 जनवरी को सरकारी छुट्टी होने के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की पड़ताल 2 फरवरी को होगी। 4 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 20 फरवरी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 10 मार्च को होगी।