चंडीगढ़/मैट्रो नेटवर्क
साध्वी यौन शोषण व हत्या मामले में जेल काट रहे राम रहीम को फरलो देने पर हरियाणा सरकार आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब देगी। फरलो को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न फरलो पर रोक लगा दी जाए। आज हरियाणा सरकार वह दस्तावेज हाईकोर्ट में सौंपेगी, जिनके आधार पर राम रहीम को फरलो देने का निर्णय लिया है।
पंजाब के समाना से निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सोहाली ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। याची ने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को राजनीतिक लाभ लेने के लिए फरलो दी गई है। राम रहीम का पंजाब की कई सीटों पर गहरा प्रभाव है और ऐसे में उसकी फरलो से पंजाब में शांति भंग हो सकती है।
याचिका में उन्होंने कहा है कि राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब भी पंचकूला में भारी हिंसा हुई थी। ऐसे में हरियाणा सरकार का यह निर्णय पूरी तरह से गलत है। दुष्कर्म व हत्या जैसे संगीन मामले में दोषी होने के चलते हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अधिनियम के तहत उसे फरलो का अधिकार नहीं है।