अतिथि अध्यापकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा सेवा नियम की मांग स्वीकार

चंडीगढ/मैट्रो नेटवर्क

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने कहा कि अतिथि अध्यापकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये का बीमा और सेवा नियम बनाने की मांग को  स्वीकार कर लिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने आज समस्त अतिथि अध्यापक संघ के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अतिथि अध्यापकों के सेवा नियम एक सप्ताह के भीतर ही लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी अतिथि अध्यापक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को तीन लाख रुपये की राशि देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री द्वारा की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि अतिथि अध्यापकों को उनकी शिक्षा व अन्य कार्यों के लिए साल में भत्ते के तौर एक बार 10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें 20 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कम्प्यूटर अध्यापकों की मांगों जैसे कि मातृत्व लाभ व आकस्मिक अवकाश के साथ-साथ अन्य मागों को मान लिया गया है और ट्रान्सफर/एडजस्टमेंट के नियमों में बदलाव के लिए एसोसिएशन से राय ली जाएगी। इसके अलावा, ड्राईंग और पीटीआई टीचर को कौशल विकास निगम पोर्टल पर आवेदन करने के समय पर अनुभव को आधार मानते हुए आय में छूट दी गई है।

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